पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में पति को 10 वर्ष की सजा
पांच वर्ष पूर्व पत्नी को केरोसिन डालकर जला दिया था जिंदा
बहराइच। बंजरिया मोतीपुरवा गांव निवासी एक विवाहिता की वर्ष 2018 में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। उस मामले की सुनवाई गुरुवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने आरोपी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दीवानी न्यायालय के एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि कोतवाली नानपारा अंतर्गत बंजरिया मोतीपुरवा गांव में 30 वर्षीय जल वर्षा को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था। मृतक जल वर्षा के पिता मुरारी पुत्र ज्ञान सिंह निवासी रानीपुर बनकट ने 11 अगस्त 2018 को कोतवाली में पति जोखन सिंह पुत्र बिजुली सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि शादी के 16 वर्ष बीत गए थे। इसके बावजूद दामाद ने बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। 11 जनवरी को बेटी की पिटाई के बाद जिंदा जला दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। अधिवक्ता सुनील कुमार जयसवाल ने बताया कि गुरुवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट सुरजन सिंह ने मामले की सुनवाई की। जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति जोखा सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।